बिग ब्रेकिंग न्यूज: अभी-अभी शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को लेकर अपर राज्य परियोजना की तरफ से आया बड़ा व महत्वपूर्ण आदेश, जानिए क्या कहा गया है इसमें?
कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में विभिन्न योजित रिट याचिकाओं की शासन एवं विभागीय स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जाती है।
उपरोक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों एवं शिक्षामित्रों से सम्बन्धित याचिकाएं मा0 न्यायालय में योजित की जाती हैं। ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रतिवादी महानिदेशक स्कूल शिक्षा अथवा राज्य परियोजना निदेशक हों। मा0 न्यायालय में योजित ऐसे प्रकरण के सम्बन्ध में पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अपडेट सूचना सॉफ्ट कॉपी में ई-मेल आईडी [email protected] पर एवं हार्ड कॉपी डाक द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-अंशअ0नु0/शिक्षामि0/कोर्ट केस/10250/2024-25 दिनांक-13.02.2025 के द्वारा भी निर्देश प्रेषित किये गये हैं किन्तु कतिपय जनपद द्वारा समय से सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इस हेतु आपको सचेत किया जाता है।
याचिका में विलम्ब अथवा ससमय यथोचित कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कदाचित विभाग के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जिससे शासकीय कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब एवं शासकीय धन का भी अपव्यय होता है।
