Teachers Leave Rules: शिक्षकों के लिए Casual से Medical Leave तक सभी अवकाश के नियम, जानें पूरी जानकारी 

Teachers Leave Rules: शिक्षकों के लिए Casual से Medical Leave तक सभी अवकाश के नियम, जानें पूरी जानकारी 

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य स्थायी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के अवकाश का प्रावधान है। इनमें Casual Leave, Earned Leave, Medical Leave, Child Care Leave, Maternity Leave, Abortion Leave और Extra Ordinary Leave प्रमुख हैं।

इस पोस्ट में अलग-अलग अवकाश की अवधि, स्वीकृति का स्तर और आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में दी जा रही है।

1. Casual Leave यानी आकस्मिक अवकाश

एक शैक्षिक सत्र में स्थायी कर्मचारी को 14 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलने की जानकारी दी गई है। इसमें एक साथ लिए जाने वाले अवकाश की स्वीकृति संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है।

यदि 4 दिन या उससे अधिक का आकस्मिक अवकाश लिया जाता है, तो इसकी स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) स्तर से किए जाने की बात कही गई है। विशेष परिस्थितियों में एक साथ उपलब्ध आकस्मिक अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।

आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति सक्षम स्तर से 3 कार्य दिवस के भीतर किए जाने का उल्लेख है।

2. Earned Leave यानी अर्जित अवकाश

Earned Leave (EL) के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, प्रति सेवा वर्ष 1 अर्जित अवकाश मिलता है। इसका उपयोग कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है।

इस अवकाश की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) स्तर से किए जाने की जानकारी दी गई है।

3. Abortion Leave यानी गर्भपात अवकाश

महिला कर्मचारियों के लिए Abortion Leave का भी प्रावधान बताया गया है। इसके तहत 42 दिनों का अवकाश दिए जाने की जानकारी है।

दी गई जानकारी के अनुसार, यह अवकाश सेवा काल में आवश्यकता के अनुसार लिया जा सकता है और इसमें दो अवसर या दो बच्चों की बाध्यता नहीं बताई गई है।

4. Child Care Leave यानी बाल्य देखभाल अवकाश

Child Care Leave (CCL) महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अवकाश है। दी गई जानकारी के अनुसार, दो बच्चों के लिए पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिनों तक Child Care Leave का प्रावधान है।

इस अवकाश की स्वीकृति BSA द्वारा की जाती है। एक बार में अधिकतम 30 दिन और पूरे शैक्षिक सत्र में अधिकतम 3 बार अवकाश लिए जाने की जानकारी दी गई है।

5. Maternity Leave यानी मातृत्व अवकाश

महिला कर्मचारियों के लिए Maternity Leave का भी प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दो बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे पर 180 दिन, यानी पूरे सेवाकाल में कुल 360 दिन तक मातृत्व अवकाश का प्रावधान बताया गया है।

यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हैं, तो सामान्य स्थिति में यह अवकाश देय नहीं होने की जानकारी दी गई है। वहीं, दिव्यांग या असाध्य रोग से संबंधित विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त अवसर का उल्लेख किया गया है।

6. Medical Leave यानी चिकित्सा अवकाश

Medical Leave महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों के लिए लागू होने की जानकारी दी गई है। पूरे सेवाकाल में कुल 365 दिनों के चिकित्सा अवकाश का प्रावधान बताया गया है।

इसमें 42 दिनों तक का मेडिकल अवकाश BEO स्तर से तथा इससे अधिक अवधि का अवकाश BSA स्तर से स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है।

उपलब्ध 365 दिनों का अवकाश समाप्त होने के बाद विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति के आधार पर पूरे सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह तक अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने का भी उल्लेख है।

7. Extra Ordinary Leave यानी असाधारण अवकाश

Extra Ordinary Leave (EOL) यानी असाधारण अवकाश स्थायी कर्मचारियों के लिए विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाने वाला अवकाश है।

दी गई जानकारी के अनुसार, पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 वर्ष तक असाधारण अवकाश लिया जा सकता है। हालांकि, परिवीक्षा काल में एक बार में 3 माह से अधिक का अवकाश देय नहीं होने की बात कही गई है।

असाधारण अवकाश से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

असाधारण अवकाश की अवधि के लिए अवकाश वेतन देय नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए किसी विशेष प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है।

यह अवकाश बीमारी, अध्ययन अथवा जनहित के कार्य के लिए देश के अंदर या विदेश में रहने की स्थिति में भी लिया जा सकता है।

Extra Ordinary Leave की स्वीकृति प्रक्रिया

असाधारण अवकाश के लिए आवेदन प्रधानाध्यापक/इंचार्ज के पोर्टल पर किया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापक या इंचार्ज आवेदन को BEO को अग्रसारित करेंगे।

BEO द्वारा आवेदन को 5 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को भेजे जाने की जानकारी दी गई है। इसके बाद BSA द्वारा भी 5 दिवस के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिए जाने का उल्लेख है।

परिषदीय विद्यालयों में ये अवकाश अनुमन्य नहीं

दी गई जानकारी के अनुसार, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश और अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

इसलिए किसी भी अवकाश के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभागीय नियम, वर्तमान शासनादेश और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों की पुष्टि करना उचित रहेगा।

महत्वपूर्ण नोट

ऊपर दी गई जानकारी प्राप्त सामग्री के आधार पर व्यवस्थित की गई है। अवकाश से जुड़े नियमों में समय-समय पर शासनादेश या विभागीय आदेश के माध्यम से बदलाव संभव हैं। इसलिए किसी अवकाश के लिए आवेदन करने से पहले अपने BEO/BSA कार्यालय या नवीनतम आधिकारिक आदेश से नियमों की पुष्टि जरूर करें।

स्रोत/संदर्भ: निर्भय सिंह, लखनऊ एवं अरुण कुमार मिश्र, प्रतापगढ़

 

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