आयोग का सवाल, शिक्षामित्रों को भारांक देने के लिए क्या किया, पढ़िए सूचना

आयोग का सवाल, शिक्षामित्रों को भारांक देने के लिए क्या किया, पढ़िए सूचना

प्रयागराज। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों School में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों shikshamitro को भारांक देने के मामले में उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag से सुप्रीम कोर्ट SC के आदेश के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ की है। चयन आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने 24 सितंबर September को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा पार्थसारथी सेनशर्मा को इस संबंध में पत्र लिखा है। Selection Commission Says September 15 चयन आयोग का कहना है कि 15 सितंबर को सहायक अध्यापकों के 11508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद

Secretary Letter July 2017 Reference के सचिव सुरेश कुमार तिवारी ने 17 सितंबर September को यह अवगत कराया है कि उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई 2017 के आदेश के अनुपालन में शिक्षामित्रों shikshamitro को 68500 एवं 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में उनके प्रत्येक अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक (जो भी कम हो) का भारांक तथा आयु में छूट प्रदान की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने राम शरण मौर्या के मामले में 18 नवंबर 2020 को शिक्षामित्रों shikshamitro को आगामी भर्ती में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का आदेश दिया।

सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के पत्र के संबंध में चयन Commission Written Age Relaxation 60 आयोग Aayog ने लिखा है कि इस भर्ती में शिक्षामित्रों shikshamitro को आयु सीमा में 60 वर्ष year तक छूट प्रदान की गयी है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 30 में उल्लिखित है कि अध्यापकों teacher या अनुदेशकों anudeshako के चयन के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी चयन आयोग का अधिनियम प्रभावी होगा। आयोग के अधिनियम पर एवं विनियमावली में मात्र लिखित परीक्षा Exam के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था है। वहीं आयोग को यह सूचना information नहीं दी गई है कि उच्चतम न्यायालय के 18

Chayan Ayog Letter September 12 चयन आयोग ने अपर मुख्य सचिव को भेजे पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार की ओर से 12 सितंबर September 2026 को प्रकाशित सरकारी गजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग madhymik shiksha vibhag में संचालित अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य) की अर्हता के लिए जारी पत्र में भारांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात भारांक की व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

November 2020 Order State Government नवंबर November 2020 के आदेश के क्रम में शिक्षामित्रों shikshamitro को आगामी भर्ती में एक अवसर प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag की ओर से जारी किसी आदेश का उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार Government या बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने क्या निर्णय लिया। शिक्षामित्रों shikshamitro को भारांक किस प्रकार दिए जाने की व्यवस्था तय की गई है। हिलाल बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से आयोग Aayog को अवगत कराएं ताकि चयन प्रक्रिया की कार्यवाही संपादित की जा सके।

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