Court Update : शिक्षामित्रों के विभागीय टेट मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में कहीं गई यह बात, जानें सब-कुछ, नीचे लिंक पर क्लिक करके देखिए

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Allahabad High Court Special TET इलाहाबाद हाईकोर्ट: विशेष TET विज्ञापन मामला 

23 September 2026 Hearing 23 सितंबर 2026 – शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई चलिए नीचे पोस्ट के माध्यम से जानते हैं की शिक्षामित्रों के विभागीय टेट मैटर पर आज कोर्ट में क्या हुआ चलिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं! 

High Court Latest Update हाईकोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, आज कोर्ट में क्या हुआ उसे बिंदुवार नीचे स्पष्ट किया गया है:  

Petitioners Main Argument Yachikakartaon • याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील:  

Shikshamitra Lawyers NCTE Guidelines शिक्षामित्रों के वकीलों ने कोर्ट में जोर दिया कि NCTE की 11 फरवरी 2011 गाइडलाइन और RTE एक्ट के अनुसार परीक्षा अवसरों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। BTC/DeLED अर्हताधारी शिक्षामित्रों को सिर्फ “संविदा कर्मी” कहकर वंचित नहीं किया जा सकता।  

Government Side Reply Sarkari • सरकारी पक्ष का जवाब:  

Government Basic Education Department सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग ने तर्क दिया कि यह परीक्षा विशेष रूप से विभाग में कार्यरत सेवारत नियमित शिक्षकों की विभागीय अर्हता पूरी कराने हेतु आयोजित की जा रही है, न कि नए या संविदा कर्मियों के नियोजन के लिए।  

Allahabad High Court Strict • इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख:  

Court Serious Matter Shikshamitra कोर्ट ने माना कि मामला कानूनी तौर पर बहुत गंभीर है क्योंकि यह 1.4 लाख से अधिक शिक्षामित्रों के भविष्य और रोजगार से जुड़ा हुआ है।  

Counter Affidavit State Government • राज्य सरकार से मांगा जवाब (Counter Affidavit):  

Honorable Judge Orders Government माननीय न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग को अपना आधिकारिक रुख साफ करने का निर्देश दिया और जवाब दाखिल करने का समय दिया है।  

Interim Stay Relief Status • परीक्षा पर अंतरिम रोक / अंतरिम राहत पर स्थिति:  

Interim Relief Form Demand शिक्षामित्रों की अंतरिम राहत (फॉर्म भरने देने) की मांग पर कोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है। इसके आधार पर अगली तिथि पर निर्णय होगा।  

Note Court Web Order नोट: आज की सुनवाई की विस्तृत लिखित कॉपी (Court Web Order) देर शाम तक हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें सटीक समय-सीमा और अगली तारीख दर्ज होगी। और इस मैटर पर अब एक अक्टूबर पर फिर सुनवाई होंगी

 

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