सरकारी स्कूलों में बाहरियों के प्रवेश पर रोक रहेगी बरकरार, SC का सुनवाई से इनकार

सरकारी स्कूलों में बाहरियों के प्रवेश पर रोक रहेगी बरकरार, SC का सुनवाई से इनकार

राजस्थान उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में सरकारी स्कूलों School में बाहरी लोगों के प्रतिनिधियों के प्रवेश मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट SC के जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।राजस्थान सरकार Rajsthan government के फैसले को दी थी चुनौती

प्रिया मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त August 2026 को जारी एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें बाहरी लोगों के लिए सरकारी स्कूलों School के परिसर में प्रवेश pravesh करने से पहले प्रधानाचार्य से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

साथ ही, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व लिखित अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा, याचिका में उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh के अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA द्वारा 19 अगस्त को जारी उस आदेश को चुनौदी दी गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया है कि बाहरी लोग, यूट्यूबर्स Youtubers और सोशल मीडिया social media से जुड़े लोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सरकारी स्कूलों School में प्रवेश न करें या फोटो या वीडियो न लें।

यूपी में भी स्कूलो में बाहरियों के प्रवेश पर रोक

याचिका में कहा गया कि आजमगढ़ Azamgarh के अलावा बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली और आगरा सहित कई अन्य जिलों District में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे। याचिका में कहा गया कि ये प्रतिबंध संविधान के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसमें कहा गया कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वैध पत्रकारिता और सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित जानकारी information का प्रसार शामिल है। साथ ही, कहा गया कि राज्य का कर्तव्य बच्चों की गोपनीयता, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना है। याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट SC से राजस्थान Rajsthan और उत्तर प्रदेश के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।

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