संविदा पर 10 साल से अधिक काम करने वालों को नियमित करें: कोर्ट

संविदा पर 10 साल से अधिक काम करने वालों को नियमित करें: कोर्ट

Ranchi Special Correspondent Report रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट HC ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में वर्षों संविदा samvida पर काम कर रहे नौ कर्मचारियों karmchariyon को नियमित करने का आदेश देते हुए सेवा में बहाल करने को कहा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 14 अगस्त August 2024 के उस विभागीय आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत उनके नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी गई थी। Court Accepts Petitioners Continuous अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने 10 वर्ष से अधिक समय बिना ब्रेक के सेवाएं दीं। ऐसे में केवल संविदा कर्मी होने के आधार पर उन्हें हटाना अनुचित है। Order To Regularize Drivers ऊर्जा निगम के चालकों को भी नियमित करने का आदेश Ranchi Energy Corporation Drivers रांची।

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झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत चालकों को झारखंड हाईकोर्ट HC ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने करीब 15 वर्षों Year से लगातार सेवा दे रहे चालकों को नियमित करने और संबंधित लाभ देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पद स्वीकृत न होने का आधार नहीं चलेगा, क्योंकि यह मामला अधिक से अधिक अनियमित का हो सकता है, अवैध नियुक्ति का नहीं।

Department Ordered Six Weeks हाईकोर्ट HC ने विभाग vibhag को आदेश की प्रति मिलने के छह हफ्ते के भीतर सभी 9 याचिकाकर्ताओं को सेवा में बहाल कर औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मामले में अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता धरोहराव, अरुण कुमार साहू, गौतम प्रसाद सिंह, आशीष रंजन, प्रदीप बाडा, विष्णु देव शास्त्र, अरविंद कुमार सिंह, अभय रजक व संतोष कुमार राम की नियुक्ति 2004 से 2008 के बीच टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, ड्राइवर व पंप ऑपरेटर के पदों पर हुई थी।

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