UP के इन शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापकों वाला वेतन, HC के आदेश पर विभाग ने जारी किए निर्देश
यूपी Uttar Pradesh में शिक्षकों Teacher’s के लिए राहत भरी खबर है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों School के पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले याची शिक्षकों Teacher’s को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन मिलेगा।स्कूलों school में प्रधानाध्यापक के खाली पद पर कार्य कर रहे इन कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों Headmaster के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलों District के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह संशोधित आदेश Order के अनुसार तथ्यात्मक जांच करें कि याचिकाकर्ता शिक्षक Teacher के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि जांच में बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA यह पाते हैं कि यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो उसे प्रधानाध्यापक Headmaster का वेतन vetan दिया जाएगा।