UP Ration Rules: अगर परिवार में हैं 5 लोग तो आपको इतना मिलेगा राशन, कार्डधारकों के लिए आ गया नया अपडेट, पढ़िए डिटेल्स
राशन कार्ड ration card धारकों के लिए जानना जरूरी है कि उनकी श्रेणी के हिसाब से हर महीने कितना राशन तय है. PHH (प्राथमिकता वाले परिवार) और AAY (अंत्योदय अन्न योजना) कार्डधारकों को मिलने वाले राशन की मात्रा अलग-अलग होती है.सरकार की ओर से जारी जानकारी information के मुताबिक, PHH परिवार में हर व्यक्ति को हर महीने mahine 5 किलो kg मुफ्त राशन मिलता है, जबकि AAY परिवार को कुल 35 किलो राशन हर महीने दिया जाता है. अब अगर राशन की दुकान पर आपको तय मात्रा से कम अनाज मिले तो क्या करें? क्या कम राशन लेकर वापस आ जाएं या इसकी शिकायत कर सकते हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला
PHH कार्ड वालों को कितना राशन मिलता है?
PHH श्रेणी के राशन कार्ड पर परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो kg खाद्यान्न प्रति माह का हक है. परिवार में 4 सदस्य हैं तो कुल मात्रा 20 किलो और 5 सदस्य हैं तो 25 किलो होगी. इसलिए राशन लेने से पहले अपने कार्ड card में दर्ज सदस्यों की संख्या देख लेना अच्छा रहेगा. इससे दुकान पर मिलने वाले राशन की मात्रा का मिलान किया जा सकता है. PHH में राशन की मात्रा परिवार family के सदस्यों की संख्या के साथ बढ़ती है
आसान उदाहरण से समझें
1 सदस्य = 5 किलो
2 सदस्य = 10 किलो
3 सदस्य = 15 किलो
4 सदस्य = 20 किलो
5 सदस्य = 25 किलो
AAY कार्ड पर कितना राशन मिलता है?
अंत्योदय अन्न योजना yojna के तहत राशन की गणना हर सदस्य के हिसाब से नहीं होती. इस श्रेणी के पूरे परिवार को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न मिलता है. इसका मतलब परिवार में कितने भी सदस्य हों, AAY कार्ड card के लिए तय मात्रा 35 किलो kg प्रति परिवार family प्रति माह है.
राशन लेने से पहले ये काम जरूर करें
राशन ration की दुकान dukaan पर पहुंचने के बाद सीधे अनाज लेकर घर लौटने के बजाय पहले देख लें कि आपकी राशन कार्ड ration card श्रेणी क्या है और आपके परिवार के लिए कितनी मात्रा तय है. इसके बाद दुकान से मिले राशन ration को निर्धारित मात्रा से मिलाएं. अगर आपका हक 25 किलो है तो 25 किलो ही मिलना चाहिए. इसी तरह AAY कार्ड Card पर 35 किलो kilo की पात्रता है तो मिलने वाली मात्रा का भी मिलान करें.
कम राशन मिले तो क्या करें?
अगर राशन की दुकान dukaan पर आपको NFSA के तहत तय मात्रा से कम राशन दिया जाता है तो इसे चुपचाप स्वीकार करना जरूरी नहीं है. केंद्र सरकार central government के अनुसार, पात्र खाद्यान्न की हकदार मात्रा नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति राज्य सरकार government से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हकदार हो सकता है.सबसे पहले राशन ration डीलर से कम मिली मात्रा के बारे में पूछें और अपनी पात्रता के मुताबिक राशन ration देने को कहें. समस्या बनी रहती है तो राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था में शिकायत दर्ज की जा सकती है. NFSA की आधिकारिक वेबसाइट website पर भी कम मात्रा मिलने की समस्या के लिए शिकायत का विकल्प उपलब्ध है
शिकायत करते समय राशन कार्ड नंबर, Ration card number उचित मूल्य दुकान (FPS) की जानकारी information और समस्या का विवरण देना पड़ सकता है. शिकायत का संदर्भ नंबर संभालकर रखें, ताकि बाद में उसकी स्थिति देखी जा सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों में शिकायत निवारण व्यवस्था का भी प्रावधान है. जरूरत पड़ने पर जिला स्तर के जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के सामने भी शिकायत रखी जा सकती है