इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के वेतन-एरियर पर बड़ा अपडेट, HC ने एरियर की अवधि को लेकर दिया नया आदेश
लखनऊ। इंचार्ज प्रधानाध्यापक Headmaster के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों Teacher’s को प्रधानाध्यापक Headmaster पद का वेतन और एरियर दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट HC की लखनऊ पीठ से महत्वपूर्ण अपडेट update सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकल पीठ ने त्रिपुरारी दुबे मामले में निर्धारित 3 वर्ष की एरियर सीमा के संदर्भ में अलग व्यवस्था करते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापक Headmaster के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन-एरियर के दावे पर विचार करने का आदेश दिया है।यह मामला इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को उच्च पद के वेतनमान से संबंधित है। इससे पहले त्रिपुरारी दुबे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट HC की डिवीजन बेंच ने यह माना था कि यदि शिक्षक उच्च पद के प्रधानाध्यापक Headmaster का कार्य कर रहा है और कानूनी बाधा नहीं है, तो उसे उस पद के वेतन vetan का अधिकार हो सकता है। हालांकि, उस फैसले में एरियर को रिट याचिका दाखिल करने से पहले के 3 वर्ष तक सीमित किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की थी SLP
त्रिपुरारी दुबे मामले में हाईकोर्ट HC की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार Government की ओर से सुप्रीम कोर्ट SC में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, 13 अगस्त August 2025 को सुप्रीम कोर्ट SC ने SLP खारिज कर दी थी। इसके बाद भी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों Headmaster के वेतन और एरियर से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट HC में अलग-अलग याचिकाएं सामने आती रही हैं। जुलाई July 2026 के एक मामले में भी लखनऊ बेंच ने संबंधित अधिकारियों को त्रिपुरारी दुबे के फैसले और लागू नियमों के अनुसार इंचार्ज प्रधानाध्यापक Headmaster के वेतन के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था।